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अहमदाबाद

Ahmedabad: वक्फ संपत्ति पर कब्जा कर अवैध ट्रस्टियों ने 20 साल तक वसूला किराया, 5 गिरफ्तार

-गायकवाड़ हवेली थाने में 5 फर्जी ट्रस्टियों पर एफआईआर दर्ज, कांच की मस्जिद, शाह बड़ा कासम रोजा ट्रस्ट की संपत्ति का वसूला अवैध किराया

अहमदाबादApr 20, 2025 / 10:14 pm

nagendra singh rathore

Gayakwad
Ahmedabad. देश में वक्फ अधिनियम पर सरकार और विपक्षी दलों के बीच घमासान मचा है। ऐसे में अहमदाबाद शहर के जमालपुर इलाके में स्थित वक्फ बोर्ड की दो संपत्तियों- कांच की मस्जिद और शाह बड़ा कासम रोजा ट्रस्ट की 30 दुकान, 200 मकानों का 20 साल से किराया वसूल करने, उसे ट्रस्ट में जमा नहीं कर खुद के निजी उपयोग में लेने का मामला सामने आया है। इस संबंध में ट्रस्ट के फर्जी 5 ट्रस्टियों पर गायकवाड़ हवेली थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है।
पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जमालपुर कांच की मस्जिद वक्फ ट्रस्ट के किराए के मकान में रहने वाले ऑटो चालक मो.रफीक अंसारी (58) ने इस संबंध में कांच की मस्जिद के पीछे ही रहने वाले सलीम खान पठान, उसके भाई मेहमूदखान पठान, मो.यासर शेख, फैज मोहम्मद चोबदार और साहिद अहमद शेख के विरुद्ध धोखाधड़ी, जालसाजी व अन्य धाराओं में शनिवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है। गायकवाड़ हवेली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

ट्रस्ट के बैंक खातों में जमा नहीं कराया किराया

जोन-3 के प्रभारी उपायुक्त भरत राठौड़ ने संवाददाताओं को बताया कि जांच में सामने आया कि दोनों ट्रस्ट की संपत्तियों का किराया वर्ष 2005 से 2025 तक किराएदारों से वसूला गया, लेकिन उसे आरोपियों ने ट्रस्ट के संबंधित बैंक खातों में जमा नहीं कराया। दुकान का किराया 10 हजार, मकानों का 300 रुपए से लेकर छह हजार तक वसूला गया है। वसूलने के बाद खुद के निजी उपयोग में लेकर ठगी की है।

मनपा स्कूल जर्जरित होने पर तोड़ा, बना दी दुकानें

एफआईआर के तहत कांच की मस्जिद ट्रस्ट की मस्जिद से सटी जमीन को ट्रस्ट ने मनपा को सौंपा था। यहां मनपा उर्दू शाला 9-10 बनाई थी, जहां कक्षा एक से सात तक पढ़ाई होती थी। 2001 में भूकंप आने पर इमारत जर्जरित होने से मनपा ने इसे खाली कर दिया। इसका फायदा उठाकर 2009 में ट्रस्ट में ट्रस्टी न होने के बावजूद बन बैठे ट्रस्टी ने इमारत को नए सिरे से बनाने की बात कहकर तोड़ दिया और यहां स्कूल न बनाकर 10 दुकानें बना दीं। एक दुकान में आरोपी सलीम पठान ने अपनी सोदागर कंस्ट्रक्शन की ऑफिस खोल दी और अन्य 9 दुकानें किराए पर दे दीं। किराएदारों से करार कर किराया वसूल किया। उसे ट्रस्ट में नहीं जमा कराया। सलीम खान व अन्य की ट्रस्टी के रूप में नियुक्ति नहीं हुई है, उसके बावजूद ये ट्रस्टी बनकर दोनों ट्रस्ट की 25 दुकानों, 200 मकान का किराया वसूल कर रहे हैं। उसे ट्रस्ट में जमा नहीं कर रहे, निजी उपयोग में ले रहे हैं।

पठान पर दर्ज हैं आपराधिक मामले

एफआईआर के तहत सलीम खान पठान, उसके भाई मेहमूद के विरुद्ध कई मामले दर्ज हैं। यह बात छिपाते हुए अन्य ट्रस्टियों ने 23 जुलाई 2024 को फर्जी शपथ पत्र पेश कर ट्रस्ट में ट्रस्टी बनाने का आवेदन वक्फ बोर्ड में किया है। सलीम पठान विरुद्ध 2003 में मारपीट, 2016 में हनीफ दाढ़ी की हत्या करने, 2017 में दंगा एवं नागालैंड से फर्जी लाइसेंस पर हथियार लाने का मामला दर्ज है और गिरफ्तारी भी हुई है।

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