scriptअजमेर दरगाह मामला: कोर्ट में चली जमकर बहस, मुस्लिम पक्षकारों ने लगाई अर्जी; 24 को होगी अगली सुनवाई | Ajmer Dargah case heated debate in court Muslim parties filed petition next hearing will be on 24th | Patrika News
अजमेर

अजमेर दरगाह मामला: कोर्ट में चली जमकर बहस, मुस्लिम पक्षकारों ने लगाई अर्जी; 24 को होगी अगली सुनवाई

Ajmer Dargah Temple Case: अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे को लेकर बुधवार को सिविल कोर्ट में दूसरी बार सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसले की अगली तारीख 24 जनवरी तय की है।

अजमेरDec 20, 2024 / 07:59 pm

Nirmal Pareek

Ajmer Dargah controversy
Ajmer Dargah Temple Case: अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे को लेकर बुधवार को सिविल कोर्ट में दूसरी बार सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसले की अगली तारीख 24 जनवरी तय की है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने यह याचिका दाखिल की थी। इस मामले में अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) को नोटिस जारी किया गया था।

संबंधित खबरें

पक्षकार बनाने की अर्जी दायर

बताते चलें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। अंजुमन कमेटी, दरगाह दीवान और अन्य पक्षों ने खुद को पक्षकार बनाने के लिए अर्जियां दायर कीं। दरगाह कमेटी के वकील अशोक माथुर ने याचिका खारिज करने की मांग रखी। वहीं, याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता के वकील वरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि सभी को अनावश्यक रूप से पक्षकार नहीं बनाया जाना चाहिए।

कोर्ट में किताबें पेश की गई

वरुण कुमार सिन्हा ने सुनवाई के दौरान ‘दी पृथ्वीराज विजय’ और ‘दी अजमेर हिस्ट्रीकल डिस्क्रिप्टिव’ किताबों का हवाला देते हुए कोर्ट में दस्तावेज पेश किए। उन्होंने कहा कि दरगाह वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आती और ASI सर्वे की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
यह भी पढ़ें

Jaipur Fire Incident: नेल पॉलिश और बिछिया से हुई कांस्टेबल अनिता की पहचान, रूला देगी ये दर्दनाक कहानी

दीवान के वंशज ने रखी ये मांग

दरगाह दीवान के पुत्र नसरुद्दीन अली ने वकील के साथ कोर्ट में उपस्थित होकर खुद को ख्वाजा साहब का वंशज बताते हुए पक्षकार बनाने की अर्जी लगाई। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनकी उपस्थिति जरूरी है ताकि सही तथ्यों को सामने रखा जा सके।
यह भी पढ़ें

Jaipur Tanker Blast: हादसे के क्या रहे कारण, LPG टैंकर में कैसे हुआ ब्लास्ट? CCTV फुटेज में सामने आई वजह

कमेटी ने फैसले का दिया हवाला

अंजुमन कमेटी के वकील आशीष कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए याचिका खारिज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर स्पष्टता नहीं आती, तब तक इस मामले में सुनवाई संभव नहीं है।

24 जनवरी को होगी सुनवाई

वहीं, याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने मीडिया से कहा कि उन्हें विश्वास है कि कोर्ट सर्वे का आदेश देगा। उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट में सभी जरूरी दस्तावेज और तर्क पेश किए हैं। जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बता दें, कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले की अगली तारीख 24 जनवरी तय की है।

Hindi News / Ajmer / अजमेर दरगाह मामला: कोर्ट में चली जमकर बहस, मुस्लिम पक्षकारों ने लगाई अर्जी; 24 को होगी अगली सुनवाई

ट्रेंडिंग वीडियो