राजस्थान के प्राइवेट स्कूल में FREE एडमिशन के लिए आज से शुरू हुए आवेदन, जानें RTE School Admission 2025 में कैसे मिलेगी ये सुविधा
Right To Education Rajasthan 2025: प्रवेश के लिए आय प्रमाण-पत्र, बच्चे का आयु प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, बीपीएल कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज का फोटो होना अनिवार्य है।
RTE Admission 2025: अलवर जिले में संचालित निजी स्कूलों में राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के तहत एडमिशन के लिए शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभिभावक निजी स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन आज यानी 25 मार्च से 7 अप्रेल तक कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन बच्चों को पूर्व में आरटीई के तहत एडमिशन मिल चुका है, वे फिर से आवेदन नहीं कर सकेंगे।
वहीं, आवेदन पीपी 3 प्लस और पहली कक्षा के लिए होंगे। पीपी 3 प्लस में 3 से 4 साल और पहली कक्षा में 6 से 7 साल के बच्चे का प्रवेश हो सकेगा। ऑनलाइन लॉटरी 9 अप्रेल को निकाली जाएगी। इसके बाद 9 से 15 अप्रेल तक अभिभावक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे। स्कूल की ओर से 21 अप्रेल तक आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी।
25 फीसदी सीटों पर नि:शुल्क दिया जाएगा प्रवेश
आरटीई नियम के तहत निजी स्कूलों में पहली कक्षा में कुल संख्या में से 25 फीसदी सीटों पर दाखिला नि:शुल्क देना होगा। कक्षा की इन 25 फीसदी सीटों का भुगतान राज्य सरकार करती है। वहीं, इसमें आवेदन करने के लिए राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
ऐसे करें अप्लाई
आरटीई में फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आरटीई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, अभिभावक/बालक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आवेदन प्रपत्र पर क्लिक करते ही ओपन हुए फॉर्म को भरना है। यदि आवेदन फॉर्म भरते समय कोई गलती रह जाती है, तो इसके लिए फॉर्म को सही करने का समय भी दिया जाता है।
प्रवेश के लिए आय प्रमाण-पत्र, बच्चे का आयु प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, बीपीएल कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज का फोटो होना अनिवार्य है। इस साल भी ऑटो रिपोर्टिंग का सिस्टम लागू होगा।
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