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अंबिकापुर

दो एसडीएम और तहसीलदार समेत 7 पर कलक्टर ने लगाया जुर्माना, की थी ये गलतियां

Fine on Officers: कलक्टर ने आदेश जारी करते हुए अर्थदंड (Fine) की राशि चालान के माध्यम से ई-गवर्नेंस (E-Governance) के खाते में जमा करने कहा गया है, काम में लापरवाही (Negligence) पर कलक्टर ने की कार्रवाई

अंबिकापुरMar 25, 2022 / 03:31 pm

rampravesh vishwakarma

Fine on Officers

Surguja Collector

अंबिकापुर. Fine on Officers: लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण समय से नहीं करने पर कलक्टर संजीव कुमार झा ने 7 अधिकारी एवं कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया है। जिन अधिकारी कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें 2 एसडीएम (SDM), एक तहसीलदार (Tehsildar), एक नजूल अधिकारी, 2 सहायक ग्रेड-3 तथा एक रीडर शामिल हैं। कलक्टर (Surguja Collector) द्वारा जारी आदेश के अनुसार जुर्माने की राशि जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के खाते में चालान के माध्यम से जमा करना होगा।

गौरतलब है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण समय सीमा के भीतर करना होता है, लेकिन कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों की लापरवाही के कारण समय पर काम नहीं होने से आवेदकों को परेशानी होती है।
ऐसे ही लेटलतीफ काम के मामले की समीक्षा कलक्टर द्वारा की गई और संबंधितों पर जुर्माना लगाया गया। कलक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो एवं सहायक ग्रेड-03 अजय तिवारी पर नजूल पट्टा सीमांकन के 2 आवेदनों में विलंब के लिए 2 दिवस की परिव्यय राशि 1-1 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अंबिकापुर प्रदीप साहू एवं सहायक ग्रेड-03 रेणु विश्वकर्मा पर जाति प्रमाण पत्र के 2 आवेदनों में विलंब के लिए 1 दिवस के परिव्यय राशि 500-500 रुपए अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

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सीतापुर एसडीएम व लुंड्रा-धौरपुर तहसीलदार पर भी जुर्माना
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सीतापुर अनुमोल टोप्पो एवं रीडर दिलीप कुजूर पर अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के 1 आवेदन में विलंब के लिए 1 दिवस की परिव्यय राशि 500-500 रुपए तथा लुण्ड्रा धौरपुर के तहसीलदार मुखदेव प्रसाद यादव मूल निवास प्रमाण पत्र के 8 आवेदन में विलंब के लिए 1 दिवस की परिव्यय राशि 400० रुपए अधिरोपित किया गया है।

चालान के माध्यम से पटाना होगा जुर्माना
कलक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों को परिव्यय की राशि जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के खाता में चालान के माध्यम से जमा कराना होगा। कलक्टर की यह कार्रवाई अन्य अधिकारी-कर्मचारियों के लिए सबक है।

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