चुनाव (CG election 2025) प्रचार रात 12 बजे तक ही किया जा सकता है। रात 12 बजे के पश्चात कोई चुनाव प्रचार नहीं होगा। रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति नहीं होने के कारण रात्रि 10 बजे से रात्रि 12 बजे बीच सामान्य चुनाव प्रचार किया जा सकेगा। इसके साथ चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा।
CG election 2025: उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम (CG election 2025) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में उस दिनांक या उन तिथियों को जिन्हें उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए मतदान किया जाना हो, एक दिन पहले कोई सार्वजनिक सभा नहीं बुलाएगा, न करेगा और न उसमें उपस्थित होगा।
इस अनुबंध का उल्लंघन अधिनियम (CG election 2025) के अनुसार दण्डनीय अपराध की श्रेणी में है। मतदान के ठीक एक दिन पहले सार्वजनिक तौर पर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक सभाएं, जुलूस, नुक्कड़ सभाएं, लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।