निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया गया
इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2) (घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर परिषद में समिलित किए गए क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया गया है। यह भी पढ़ें
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