कॉलोनी का निर्माण सोनू पाठक और नत्थू लाल द्वारा कराया जा रहा था। यहां बिना किसी स्वीकृति के सड़कें, नालियां और भूखंडों का ले-आउट तैयार कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। वहीं बीडीए की प्रवर्तन टीम ने पीलीभीत रोड स्थित बैरियर नंबर-2 के पास चल रहे तीन अन्य अवैध निर्माणों पर भी शिकंजा कसा और उन्हें सील कर दिया।
माजिद द्वारा 110 वर्गमीटर क्षेत्रफल में कॉलम डालकर एक व्यवसायिक इमारत बनाई जा रही थी, और अमरूद्दीन पुत्र खजुरीद्दीन ने पहले से बने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 160 वर्गमीटर क्षेत्र में अवैध फर्स्ट फ्लोर का निर्माण शुरू कर रखा था। वहीं दानिश मलिक ने भी पूर्व में निर्मित भवन पर 140 वर्गमीटर में फर्स्ट फ्लोर का अवैध निर्माण कराया।
इन सभी निर्माणों पर बीडीए ने नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत कार्रवाई करते हुए सीलबंदी की। इस अभियान में बीडीए के अवर अभियंता अजीत कुमार, सीताराम, संयुक्त सचिव दीपक कुमार और प्रवर्तन टीम के सदस्य शामिल रहे।
बीडीए ने साफ कहा है कि बिना नक्शा पास कराए प्लॉटिंग करना या मकान बनाना पूरी तरह गैरकानूनी है। ऐसे निर्माण कभी भी गिराए जा सकते हैं। आमजन से अपील की गई है कि भूखंड या मकान खरीदने से पहले उसकी स्वीकृति जरूर चेक करें, वरना भविष्य में दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। प्राधिकरण ने दो टूक कहा कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।