थाना जालूकी में आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 18 मई को शाहिद की गिरफ्तारी थाना अधिकारी मनीराम पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में गोविंदगढ़ बस स्टैंड से की गई। पूछताछ में शाहिद ने कबूल किया कि 12 व 13 मई को शादी समारोह में गाय काटकर दावत की तैयारी की गई थी। इस कार्रवाई में कांस्टेबल कप्तान सिंह (नं. 155) की विशेष भूमिका रही। टीम में पुलिस निरीक्षक मनीराम, संजय कुमार आदि शामिल रहे।
13 मई को सुबह 9.30 बजे डीसीआर डीग व डीएसटी प्रभारी सुल्तान सिंह को सूचना मिली कि सेमला कलां गांव में शादी समारोह में गाय का मांस परोसा जा रहा है। सूचना पर एएसआई भानुप्रताप सिंह पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे।
जांच में सामने आया कि आरोपी शाहिद, उसके परिजन व अन्य सहयोगी इस्लाम पुत्र सूबेदार, आसिफ, इरशाद, राहुल, इकबाल, सरूफ, दीनू उर्फ बहरा, सत्तार और महिलाएं समीना व अफजिला आदि ने मिलकर शादी समारोह में गोमांस परोसने के लिए गाय का वध कर 130 किलोग्राम गोमांस ट्रैक्टर-ट्रॉली (बिना नंबर) में भरकर ले जा रहे थे। भीड़ का फायदा उठाकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।
पशु चिकित्सक डॉक्टर हरेंद्र चौधरी की ओर से मांस की जांच में गोमांस होने की पुष्टि की गई। मांस और वाहन को जब्त कर लिया गया। शेष बचे मांस को संक्रमण की आशंका को देखते हुए गड्ढा खोदकर नष्ट किया गया।