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दोस्ती, दुष्कर्म और धोखाधड़ी की शिकार हो रहीं युवतियां-महिलाएं, सोशल मीडिया पड़ रहा भारी.. यह घटना 27 जून 2022 को दुर्ग जिले की है। विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि अभियुक्त बच्ची को अपने साथ खेत तरफ ले गया था, और उसके साथ घिनौना कृत्य किया। बच्ची को किसी को न बताने के लिए कहा। दूसरे दिन 28 जून को जब उसकी मां नहला रही थी तब बच्ची ने प्राइवेट पार्ट में दर्द होने की जानकारी दी। उसमें सूजन था। परिजन बच्ची को लेकर उतई
अस्पताल गए। जहां डॉक्टर ने पुलिस से लिखा कर लाने के लिए कहा। फिर परिजन उतई थाना पहुंचे।
बच्ची ने बताया कि खुशी का दादा उसे खेत के तरफ ले गया था। उसने घटना की पूरी जानकारी दी। तब पुलिस ने अपराध दर्ज किया। अभियुक्त की ओर से न्यायालय से पहला
अपराध का हवाला देकर सजा में नरमी का निवेदन किया गया। विशेष लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया। उभय पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त का कृत्य न केवल राज्य के प्रति अपराध है बल्कि समाज के प्रति भी अपराध है। अपराध की प्रकृति को देखते हुए दंड के प्रति नरम रूख अपनाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।