सुपेला थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मोहन नगर थाना सहित दुर्ग जिले के विभिन्न थानों में 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध, न्यायालय में लंबित मामले और दोषसिद्धि शामिल हैं। इसके बावजूद उसने किसी भी न्यायालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं लिया। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 के तहत झूठा
शपथ पत्र देकर पासपोर्ट बनवाना दंडनीय अपराध है। भिलाई तीन जीआरपी थाना में उसके खिलाफ बलात्कार का प्रकरण भी दर्ज है।
गुंडा सूची में नाम नहीं, टीआई को नोटिस
एसएसपी विजय अग्रवाल ने मोहन नगर टीआई केशव राम कोसले को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करने का कारण थाना मोहन नगर क्षेत्र के आदतन बदमाश सिकोला बस्ती सूर्या नगर वार्ड- 16 निवासी मनोज राजपूत पिता स्व. जवाहर सिंह राजपूत का नाम आदतन बदमाश की सूची में आज तक नहीं जोड़ा जाना है। इससे गंभीर मानते हुए एसएसपी ने मोहन नगर टीआई कोसले के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है।