भीलवाड़ा खनिज विभाग के खनिज अभियंता महेश शर्मा ने बताया कि खान मालिकों से विभिन्न तरह की 58.90 करोड़ रुपए बकाया चल रही है। उनमें से 50 करोड़ की राशि पर हिन्दुस्तान जिंक समेत अन्य ने न्यायालय से स्थगन ले रखा है। शेष 8.90 करोड़ की राशि वसूलने के लिए पिछले कुछ दिनों से विशेष अभियान चलाकर 440 खनिज लीज धारकों को नोटिस जारी किए है। इसके माध्यम से उनकी बकाया राशि को 31 मार्च से पहले तक जमा कराने को कहा है। इसके लिए सभी खान मालिकों को फोन, मेल तथा अन्य माध्यम से सूचित भी किया है। इस अभियान में अब तक 2 करोड़ रुपए की राशि वसूली गई है।
एमनेस्टी योजना 31 मार्च तक शर्मा ने बताया कि विभाग की अप्रधान खनिजों के बकाया प्रकरणों की विभागीय बकाया एवं ब्याज माफी की एमनेस्टी योजना लागू की है। योजना में अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों, क्वारी लाइसेंसों, बजरी के लिए जारी अस्थाई कार्यानुमति के स्थिर भाटक-रेंट, अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, शास्ति, आरसीसी, ईआरसीसी ठेकों की बकाया, परमिट, एसटीपी एवं निर्माण विभाग के ठेकेदारों की बकाया, अन्य विभागीय बकाया प्रकरणों पर लागू की है। विभागीय एमनेस्टी योजना 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है। योजना में बकाया प्रकरणों में कुल राशि का श्रेणीवार मात्र 10 से 30 प्रतिशत जमा कराने पर शेष राशि माफ करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। योजना डीएमएफटी, आरएसएमईटी, एनजीटी अथवा सक्षम न्यायालय की ओर से निर्धारित शास्ति राशि या अन्य राशि व आदेश जारी होने की तारीख को प्रभावशील ठेकों, खनिज रियायतों पर यह योजना लागू नहीं होगी।
अरावली में आने वाली लीजों को फायदा विभाग के अनुसार अरावली में आने वाली लीज मालिक बकाया राशि समय रहते जमा करवाते है तो उनका खनन पट्टा जारी रहेगा। राशि जमा न होने तथा लीज या खनन पट्टा खंडित होने पर पुन: लीज जारी नहीं हो सकेगी। क्योंकि अरावली में नए खनन पट्टे जारी नहीं किए जा रहे है। अरावली के कारण 150 एग्रीमेंट तक नहीं हो पा रहे है।