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भोपाल

हो गई घोषणा… अगले 24 घंटे में लाड़ली बहनों के खाते में आएंगे 24वीं किस्त के पैसे

Ladli Behna Yojana 24th Installment: सीधी में 15 मई को राज्य स्तरीय लाड़ली बहना योजना का सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें सीएम मोहन सीधी जिलें को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे।

भोपालMay 14, 2025 / 01:15 pm

Avantika Pandey

Ladli Behna Yojana 24th Installment,

Ladli Behna Yojana 24th Installment

Ladli Behna Yojana Big Update: प्रदेश की लाखो लाड़ली बहनों की निगाहें हर महिने मिलने वाली लाड़ली बहना योजना पर टिकी हुई हैं। योजना के तहत हर महिने की 10 तारीख को पात्र लाड़ली बहनों के खाते में 1250 रूपए ट्रांसफर किए जाते हैं। हालांकि कई बार विशेष त्यौहारों या आयोजन के चलते इसकी तारिखों में बदलाव देखने को मिलता है। अप्रैल में 23वीं किस्त 10 की जगह 16 तारिख को भेजी गई थी। इस बार लाड़ली बहना योजना की 24वीं किस्त 15 मई को जारी की जाएगी। बता दें कि सीधी में 15 मई को राज्य स्तरीय लाड़ली बहना योजना का सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें सीएम मोहन सीधी जिलें को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे।
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मई में कब जारी होगी 24वीं किस्त?

इस महिने प्रदेश की पात्र लाड़ली बहनों को योजना की 24वीं किस्त(Ladli Behna Yojana 24th Installment) ट्रांसफर की जाएगी। मध्यप्रदेश सरकार 15 मई को योजना के तहत मिलने वाले 1250 रूपए महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। इसे लेकर मोहन सरकार की ओर से आधिकारीक सूचना भी जारी कर दी गई है।

इन राज्यों में मिलते हैं ज्यादा पैसे

बता दें कि, देशभर में लोकप्रिय ‘लाड़ली बहना योजना’ की शुरूआत साल 2023 में मध्यप्रदेश में हुई थी। शरूआती दिनों में योजना के तहत महिलाओं को 1000 रूपए दिए जाते थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 कर दिया गया। एमपी के बाद कई राज्यों में इस योजना का विस्तार हुआ। जानकर हैरानी होगी कि एमपी से शुरू हुई इस योजना की किस्त अन्य राज्यों में तो ज्यादा है लेकिन खुद मध्यप्रदेश में कम है। महाराष्ट्र में महिलाओं को 1500 रूपए, हरियाणा में 2100 रूपए और कर्नाटक, तेलगांना, झारखंड में भी एमपी से ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं।
ये है पात्रता की जरूरी शर्तें

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी
  • विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता
  • 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी महिलाएं
  • किसी भी वर्ग की महिलाएं ले सकती हैं लाभ
  • स्वयं या परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता न हो
  • जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि हो

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