क्या बदला
भोपाल एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिला प्रशासन की सयुंक्त टीम मैदान में उतर चुकी है। यहां एयरपोर्ट के 10 किमी के दायरे वाले मैरिज गार्डनों को नोटिस जारी किया गया है। वहीं मैरिज गार्डन में लेजर बीम (सारपी लाइट) के उपयोग से प्लेन क्रैश की आशंका को देखते हुए इसे भी प्रतिबंधित किया गया है। दरअसल लेजर लाइट आसमान में करीब 150-200 मीटर तक अटैक करती है। ऐसे में प्रतिबंध के बादजूद लेजर लाइट का उयोग किए जाने पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इस मामले में SDM राय और एयरपोर्ट अथॉरिटी निकली मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस देने
लेजर बीम से विमान संचालन को खतरा
जांच में सामने आया है कि कुछ मैरिज गार्डनों में तेज रोशनी और लेजर बीम (सारपी लाइट) का उपयोग किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर आसमान में 150 से 200 मीटर तक असर डालती हैं। यही लेजर बीम किसी उड़ते हुए विमान के पायलट की विजिबिलिटी को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे हादसे की आशंका बढ़ जाती है। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के संदर्भ में ऐसी ही आशंकाएं जताई गई हैं।
संचालकों को नोटिस, अब होगी सख्त कार्रवाई
भोपाल एयरपोर्ट के आसपास मौजूद मैरिज गार्डनों को नोटिस थमा दिए गए हैं। टीम ने साफ चेतावनी दी है कि 10 किलोमीटर के दायरे में लेजर लाइट या अन्य प्रतिबंधित लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया तो कार्रवाई तय है।
क्या बोले अधिकारी?
जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई एहतियातन की जा रही है। प्लेन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी ऐसी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिससे खतरा हो। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित कराने की बात कही है।
अहमदाबाद प्लेन क्रेश में अब तक 267 लोगों की मौत
बता दें कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा एअर इंडिया का प्लेन टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया और प्लेन में सवार 241 लोगों की जिंदगी लील गया। इस हादसे में अब तक 267 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें मध्य प्रदेश के भी दो लोग शामिल हैं। बता दें कि मध्यप्रदेश से भी रोजाना बड़ी संख्या में लोग अहमदाबाद जाते हैं और लगातार यात्रा करते हैं। एयर इंडिया ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए एक समर्पित यात्री हॉटलाइन नंबर 1800 5691 444 जारी किया है।