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निजी स्कूल संचालकों(School Closed in MP) का आरोप है कि अशासकीय स्कूलों के नवीनीकरण के लिए इस वर्ष राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल(Bhopal) ने नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत ऐसे अशासकीय स्कूल जो कि किराए के भवन में संचालित हो रहे हैं, उन को किराए की रजिस्ट्री करने कहा जा रहा है। भवन मालिक द्वारा किराए नामा की रजिस्ट्री करने से इंकार किया जा रहा है। उन पर हमेशा के लिए बंद होने का खतरा मंडरा गया है। बताया गया कि प्रदेश के समस्त अशासकीय स्कूलों के संगठनों ने एक राय होकर 30 जनवरी को एक दिवसीय हड़ताल करने का निर्णय लिया है। जिले के समस्त अशासकीय स्कूल आज बंद(School Closed in MP) रहेंगे।
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- 8 वीं क्लास तक के स्कूलों की मान्यता ले लिए रजिस्टर्ड किरायेनामे की शर्त खारिज की जाए।
- पुरानी नोटरी किरयानामा लागू किया जाए।
- मान्यता के लिए 40 हजार रुपए की सुरक्षा निधि लेने के नियम को निरस्त किया जाए।
- मान्यता शुल्क में की गई बढ़ोत्तरी को समाप्त किया जाए।