मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस वर्ग को 5 साल की आयु सीमा की छूट देने का आदेश बरकरार रखते हुए यूपीएससी को इसका पालन करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश में स्पष्ट है कि ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा की यह छूट विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। हाईकोर्ट ने यूपीएससी को अंतरिम आदेश का पालन करने का निर्देश दिया।
यह भी पढ़ें: सुंदरता पर फिदा हुआ बेटा कुणाल, जानिए बहू रिद्धि की किस खासियत से प्रभावित हैं शिवराजसिंह चौहान मंगलवार को सुनवाई में यूपीएससी की ओर हाईकोर्ट के निर्णय का विरोध किया गया। दलील दी गई कि अंतिम समय में आयुसीमा छूट संबंधी अंतरिम आदेश से यूपीएससी को सिविल सेवा परीक्षा 2025 के संचालन में दिक्कत आएगी।
बता दें कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए ईडब्लूएस (EWS) को कई छूटें दीं। कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) 2025 के लिए ये राहत दी हैं। आयुसीमा में आरक्षित वर्ग जैसी छूट दी गई है। हाईकोर्ट ने न केवल आयुसीमा में छूट प्रदान की बल्कि अटेम्प करने के मौकों की संख्या भी बढ़ा दी।
हाईकोर्ट ने ईडब्लूएस (EWS) वर्ग के उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) 2025 में इस वर्ग के उम्मीदवारों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु सीमा में 5 साल की छूट दी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ईडब्लूएस के ऐसे अनेक उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे जोे आयुसीमा या अटेम्प्ट के मौके खत्म होने के कारण इससे वंचित हो गए थे।
अभी तक ईडब्लूएस EWS वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट नहीं दी जाती थी।
हाईकोर्ट ने इसके साथ ही ईडब्लूएस उम्मीदवारों को अटेम्प्ट के मौके भी बढ़ा दिए हैं। अभी तक वे अधिकतम 6 बार परीक्षा दे सकते थे। हाईकोर्ट ने इसे बढ़ाकर 9 अटेम्प्ट करने का मौका दिया है। इस मामले में यूपीएससी को मंगलवार को कोर्ट में अपना जवाब पेश करने को कहा गया था।