केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के प्रावधान अनुसार 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत प्रत्येक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। राज्य भर में इसकी प्रक्रिया चल रही है। वाहन स्वामी विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर उसमें निर्धारित शुल्क जमा कर नंबर प्लेट लगवा रहे हैं, पर इसके लिए आवेदन देने और फिर कंपनी द्वारा इसे लगाने की रफ्तार काफी धीमी है।
परिवहन विभाग के निर्देशानुसार जनवरी से 3 अप्रैल तक 4 लाख 90 हजार 102 वाहनों में ये नंबर प्लेट लग जाने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ। नंबर प्लेट लगवाने 2 अप्रैल की तिथि तक महज 7161 वाहन स्वामियों ने ही आवेदन किया है। इसमें भी कंपनी की ओर से अब तक केवल 2910 वाहनों में ही ये प्लेट लगाए जा सके हैं।
वाहन शुल्क – (रु.)
टू व्हीलर, ट्रैक्टर आदि एग्रीकल्चर आधारित वाहन – 565.80
थ्री व्हीलर – 427.16
फोर व्हीलर – 656.08
कॅमर्शियल – 705.64
HSRP Number Plate: आवेदन की ये है प्रक्रिया
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने परिवहन विभाग ने वेब साइट लिंक ‘ सीजीट्रांसपोर्ट.जीओवी.इन’ जारी किया है। जबकि नंबर प्लेट लगाने का जिम्मा चार कंपनियों को सौंपा गया है। वेबसाइट पर आवेदन मिलने व शुल्क जमा करने पर इसकी जानकारी कंपनी को जाएगी और फिर आवेदक के मोबाइल नंबर पर नंबर प्लेट लगाने की तिथि व चयनित स्थान का मैसेज आ जाएगा। मिली तिथि में नंबर प्लेट लगवाना होगा।
यह लगवा सकते हैं प्लेट
शहर में 3 तो जिले भर में 7 जगह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने पॉइंट बनाए गए हैं। शहर में गोंड पारा, व्यापार विहार व अशोक नगर में नंबर प्लेट लगाने का काम हो रहा है, जबकि शहर से हट कर बिल्हा, सीपत, तखतपुर व रतनपुर में लगाए जा रहे हैं।
15 दिन की समझाइश, फिर कटेगा ई-चालान
वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP Number Plate) लगवाने की डेड लाइन पहले 31 मार्च तक थी। इसमें सिथिलता लाते हुए अवधि 3 अप्रैल कर दी गई। इस हिसाब से गुरुवार तक ही इसकी डेड लाइन है। इसके बाद भी परिवहन विभाग वाहन संचालकों को 15 दिन और मौका दे रहा है, इस बीच ट्रैफिक पुलिस लोगों को समझाइश देगी। उसके बाद केंद्रीय मोटर यान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई शुरू होगी। वाहनों में
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम चल रहा है। वाहन मालिक विभागीय वेबसाइट ‘ सीजीट्रांसपोर्ट. जीओवी.इन’ पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसमें सारे विकल्प मौजूद हैं। 3 अप्रैल तक इसे लगवाने समय दिया गया है। उसके बाद 15 दिन की मोहलत के साथ समझाइश दी जाएगी।
इसके बाद भी वाहन संचालकों ने नंबर प्लेट लगवाने अनदेखी की तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू की जाएगी। जिन्होंने नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर दिया है और किसी कारणवश प्लेट नहीं लग पाया है, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन चेकिंग के दौरान इसका प्रमाण दिखाना होगा। – आनंदरूप तिवारी, जिला परिवहन अधिकारी, बिलासपुर