प्रकरण के अनुसार 12 सितंबर 2019 को पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति अब्दुल सलीम उर्फ शैलू को अवैध संबंधों में बाधक बनने पर रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी थी।
उक्त मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्नी रजिया बानो पुत्री कल्ला खां एवं उसके प्रेमी भूर सिंह मीणा उर्फ गोलू पुत्र रोहिताश मीणा निवासी झारोटी भुसावर को गिरफ्तार किया था। उक्त मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश आशुतोष गोसिन्हा ने फैसला सुनाते हुए पत्नी रजिया बानो एवं उसके प्रेमी भूरसिंह मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।