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एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में वाद संख्या W.P. No. 456/2025 (Aditi एवं अन्य बनाम NBEMS एवं अन्य) के तहत हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने NBEMS और अन्य संबंधित संस्थाओं को निर्देश दिया कि परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से केवल एक ही शिफ्ट में कराया जाए। इसके लिए सुरक्षित और उपयुक्त परीक्षा केंद्रों की पहचान कर उन्हें तय करना आवश्यक होगा।
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परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था और पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र तैयार करने की आवश्यकता है। इसी कारण 15 जून को होने वाली परीक्षा को स्थगित करना पड़ा है। NBEMS ने अपने नोटिस में सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वे नई तारीख की घोषणा के लिए आधिकारिक वेबसाइट और सूचना बुलेटिन पर नजर बनाए रखें।