NEET PG: अदालत की प्रमुख टिप्पणियां
फैसले को पढ़ते हुए, न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि भारत के नागरिकों के लिए केवल एक ही डोमिसाइल मान्य है और वह है पूरे देश में निवास करने का अधिकार। संविधान प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी निवास चुनने और किसी भी पेशे या शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने का हक देता है।NEET: डॉक्टरों की गुणवत्ता और उच्च स्तर की चिकित्सा शिक्षा का ध्यान रखना जरुरी
सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में ‘प्रदीप जैन’ और ‘सौरभ चंद्र’ मामलों में पहले दिए गए निर्णयों का हवाला दिया और कहा कि एमबीबीएस (MBBS) कोर्सों के लिए कुछ हद तक डोमिसाइल आधारित आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन पीजी मेडिकल कोर्सों में यह मान्य नहीं होगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों की गुणवत्ता और उच्च स्तर की चिकित्सा शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार का आरक्षण अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करेगा।