नवंबर से जनवरी तक दिल्ली-एनसीआर में प्रभावित रहता है एक्यूआई
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो
दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता आमतौर पर सर्दियों के दौरान यानी नवंबर से जनवरी तक प्रभावित रहती है। हवा की खराब गुणवत्ता को देखते हुए जारी की गई संशोधित योजना के अनुसार एनसीआर से जुड़े राज्यों से दिल्ली आने वाली बसें, इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी या बीएस-VI डीजल बसों के अलावा अन्य वाहनों का दिल्ली में प्रवेश वर्जित किया गया है। हालांकि इसमें विकलांग व्यक्तियों को चरण III के तहत दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल कारों पर प्रतिबंध नहीं है।
दिल्ली शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे ये वाहन
केंद्र सरकार के पैनल ने दिल्ली सरकार को स्टेज III के तहत शहर के भीतर आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छोड़कर, बीएस-IV या पुराने मानकों वाले डीजल वाहनों (एमजीवी) पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। दूसरी ओर, दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-IV या पुराने मानकों के गैर-आवश्यक डीजल हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी) का भी शहर में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। पैनल के अनुसार, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में स्कूल और कॉलेज स्टेज III के तहत कक्षा पांच तक की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) में बदलना जरूरी है।
केंद्र सरकार ने चरण-III के तहत दिए ये निर्देश
केंद्र सरकार के आदेशानुसार, दिल्ली और एनसीआर से जुड़ी राज्य सरकारों को चरण III के तहत सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निकायों के लिए अलग-अलग समय निर्धारित करने का निर्देश भी दिया गया है। इसके तहत दिल्ली-एनसीआर में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए केंद्र अलग-अलग समय को लेकर निर्णय ले सकता है। दूसरी ओर, वायु गुणवत्ता खराब होने के दौरान पांचवीं तक हाइब्रिड कक्षाओं को लेकर छात्रों और अभिभावकों को चुनाव करने का विकल्प दिया गया है। केंद्र सरकार के आदेश के तहत AQI 450 पार होने पर जब ग्रैप स्टेज IV लागू होता है। तब दिल्ली-NCR जिलों के स्कूलों को कक्षा VI से IX और XI तक के छात्रों के लिए कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलाने की जरूरत होगी। जीआरपी ने तय किया है वायु गुणवत्ता का ये मानक
केंद्र की राजधानी दिल्ली में अक्सर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRP) के तहत प्रतिबंध लागू किया जाता है। जीआरपी वायु गुणवत्ता को चार चरणों में बांटती है। इसके तहत 201 और 300 के बीच AQI होने पर स्टेज I यानी हवा की गुणवत्ता खराब मानी जाती है। जबकि 301 और 400 के बीच एक्यूआई होने पर स्टेज III यानी हवा की गुणवत्ता बहुत खराब मानी जाती है। 401 और 450 के बीच गंभीर जबकि 450 से ऊपर AQI के लिए स्टेज IV यानी गंभीर प्लस मानते हुए प्रतिबंध लागू किए जाते हैं।