scriptकिसानों को बैंक देंगी फसल बीमा के 2.50 लाख रुपए | Bank will give 2.50 lakh rupees for crop insurance to seven farmers | Patrika News
हरदा

किसानों को बैंक देंगी फसल बीमा के 2.50 लाख रुपए

MP News: किसानों को बैंकों के द्वारा 2.50 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा।

हरदाJun 04, 2025 / 05:39 pm

Astha Awasthi

(सोर्स: पत्रिका फाइल फोटो )

(सोर्स: पत्रिका फाइल फोटो )

MP News: फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित किसानों को उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद बैंकों के द्वारा 2.50 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश जेपी सिंह व सदस्य अंजलि जैन द्वारा दिया गया।
अधिवक्ता दिनेश यादव ने बताया कि आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि बैंक ने फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपने दायित्व के निर्वहन में कमी के कारण किसानों को क्षति हुई है। ऐसी स्थिति में योजना के अंतर्गत उस क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए विरोधी पक्षकार बैंक को राशि देना होगी। बीमा कंपनी को कृषक अंश के अतिरिक्त केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है।

इन किसानों को मिलेंगे रुपए

इस तरह से कृषक का बीमा योजना के अनुसार नहीं हो सका है। आयोग के आदेश से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा टेमलाबाड़ी के कैलाश रतनसिंह यदुवंशी को 25900, जूनापानी के जयदीप पिता जयकृष्ण पटेल को 12000, ग्राम गोदड़ी के गंभीरसिंह जगदीशसिंह जादम को 19366, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया रहटगांव द्वारा राजेश रामनाथ गौर को 57929, पंजाब नेशनल बैंक हरदा द्वारा कमताड़ा के रामदास रामप्रसाद खोदरे को 58414, आंध्रा बैंक हरदा द्वारा रुंदलाय की रेखाबाई जगदीश पटेल को 30727 एवं बैंक ऑफ इंडिया खिरकिया द्वारा पोखरनी के उमाशंकर रामदयाल सोनी को 34678 का भुगतान किया जाए। इसमें मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी शामिल है। समय पर भुगतान नहीं करने पर 7 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।

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