यह आदेश तत्काल प्रभाव 20 मार्च को लागू होकर 15 जून तक रहेगा। आदेश में कहा गया है कि बोरिंग मशीन जो अवैध रूप से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश करेगा या नलकूप खनन या बोरिंग की कोशिश करेगा, तो इन सभी मशीनों को जब्त कर निकटवर्ती थाने में एफआईआर दर्ज कराने का अधिकारी राजस्व, पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों को रहेगा।
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले बोर पर ये आदेश लागू नहीं होगा। इसके लिए परमिशन लेनी भी जरूरी नहीं होगी। निजी नलकूप एवं अन्य विद्यमान निजी जल स्रोतों की आवश्यकता होने पर सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था हेतु अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत अधिग्रहण किया जा सकेगा।