क्या है पूरा मामला
सतना जिले के निवासी रामअवतार चौधरी को नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। जिला कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रामअवतार चौधरी ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी। इसमें बीते साल 30 सितंबर 2024 को हाईकोर्ट ने पीडि़ता को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र द्विवेदी द्वारा यह नोटिस समय पर तामील नहीं कराया गया। जिस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। थाना प्रभारी ने माफी मांगी तो कोर्ट से कहा कि वह पुलिस महानिरीक्षक द्वारा लगाई गई पांच हजार की जुर्माना राशि का भुगतान करेंगे और स्वयं 1000 पौधे लगाएंगे।
टीआई को एक साल में लगाने होंगे फलदार पौधे
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के द्वारा निर्देश दिए गए कि पौधे आम, जामुन, महुआ, अमरूद जैसे फलदार किस्मों के हों। ये पौधे सतना जिले के चित्रकूट में 1 जुलाई 2025 से 31 अगस्त 2026 तक लगाए जाएंगे। कोर्ट के द्वारा साफतौर पर स्पष्ट किया गया है कि लगाए हुए पौधों की देखभाल स्वयं थाना प्रभारी को ही करनी होगी। ताकि पौधे अच्छे तरह स्थापित हो पाएं। इसमें सतना एसपी को टीआई के द्वारा लगाए गए पौधों का निरीक्षण करना होगा।