CG News: जानें पूरा मामला…
जिसमें लखीराम देवांगन सचिव का ग्राम पंचायत पाथरी अपने मुख्यालय में नहीं रहकर ग्राम पंचायत पाथरी से काफी दूरी में स्थित
ग्राम पंचायत तोंगकोंगेरा में निवास करना, पिछले छ: माह से कुछ ही दिन ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित रहना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बकावण्ड के दूरभाष से संपर्क करने का प्रयास करने पर लखीराम देवांगन सचिव ग्राम पंचायत पाथरी का मोबाईल स्वीच ऑफ रखना और कई दिनों तक फोन नहीं उठाए जाने की शिकायत प्राप्त हुई।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत् ग्राम पंचायत सचिव के विहित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करने के कारण लखीराम देवांगन सचिव को अपील नियम 1999 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
SDM का आदेश भी नहीं माना
CG News: सरकार की योजनाओं से संबंधित सर्वे में SDM के आदेश करने के बाद भी सचिव ने पाथरी में अपनी उपस्थिति नहीं दी।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची और ग्राम सभा की बैठकों, आयुष्मान कार्ड के शिविरों में उपस्थित नहीं हुए। इसलिए उन पर निलंबन की कार्रवाई की गई है।