टुकड़ों में बनाने रहे टाउनशिप, अब बच नहीं सकेंगे…
छोटी योजनाओं में जनसुविधाओं के लिए भूमि नहीं छोड़ने की छूट के चलते 2 हेक्टेयर तक की योजनाएं अधिक सृजित की जाती रही है। जिन डवलपर के पास दो हेक्टेयर से अधिक भूमि है, वे भी भूमि को टुकड़ों में बांटकर योजनाएं सृजित करते रहे, ताकि जन सुविधाओं के लिए भूमि छोड़ने से बचा जा सके।इस तरह छोड़ा जाएगा 15 प्रतिशत एरिया…
8 प्रतिशत हिस्सा फैसेलिटी: अस्पताल, स्कूल, कयूनिटी सेंटर, पार्क, खेल मैदान व अन्य जन उपयोग गतिविधि7 प्रतिशत हिस्सा यूटिलिटी: बिजली उप केन्द्र, पेयजल योजना, ठोस कचरा प्रबंधन इकाई, सार्वजनिक शौचालय व अन्य गतिविधि
(सभी तरह की टाउनशिप में एक समान ही कर रहे सुविधा हिस्सा। इससे 10 हेक्टेयर से बड़ी टाउपशिप लाने वालों को पांच प्रतिशत कम छोड़नी होगी सुविधा। क्योंकि, अभी इनके लिए 20 प्रतिशत की है अनिवार्यता)
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अभी तक यह है प्रावधान…
- * 2 हेक्टेयर तक- शून्य
- * 2 से ज्यादा और 10 हेक्टेयर तक – 15 प्रतिशत
- * 10 हेक्टेयर से ज्यादा- 20 प्रतिशत