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जयपुर

राजस्थान सरकार व चुनाव आयोग बताए पंचायत चुनाव का कार्यक्रम, हाईकोर्ट का निर्देश, 30 मई को होगी सुनवाई

Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव कार्यक्रम पेश करने को कहा, वहीं प्रदेश की 6759 पंचायतों के चुनाव स्थगित करने के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग से 4 सप्ताह में जवाब भी मांगा।

जयपुरMay 03, 2025 / 08:07 am

Sanjay Kumar Srivastava

Rajasthan Government and Election Commission Should Tell Panchayat Elections Schedule High Court Direction Next hearing 30 May
Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव कार्यक्रम पेश करने को कहा, वहीं प्रदेश की 6759 पंचायतों के चुनाव स्थगित करने के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग से 4 सप्ताह में जवाब भी मांगा। अब 30 मई को सुनवाई होगी। न्यायाधीश श्रीचन्द्रशेखर व न्यायाधीश आनंद शर्मा की खंडपीठ ने गिर्राज सिंह देवंदा व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बताया कि पिछली सुनवाई पर अदालत ने सरकार व चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव का कार्यक्रम बताने का निर्देश दिया था, जिसकी पालना नहीं हुई।

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अदालती निर्देशों का लगातार उल्लंघन कर रहे राज्य सरकार व चुनाव आयोग

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बताया कि पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने राज्य सरकार व चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव का कार्यक्रम बताने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके राज्य सरकार व चुनाव आयोग ने अभी तक पंचायत चुनाव कार्यक्रम पेश नहीं किया है। वहीं राज्य सरकार व चुनाव आयोग की ओर से लगातार अदालती निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है।

राज्य सरकार ने पेश किया जवाब

जिस पर राज्य सरकार ने कहा कि उन्होंने जवाब पेश कर दिया है। इसमें कहा है कि पंचायत पुनर्गठन एवं परिसीमन के बाद ही चुनाव करवाए जाएंगे। वहीं कोर्ट ने नगर पालिकाओं के चुनाव मामले में भी नोटिस जारी किए हैं। इसलिए यह मामला भी नगर पालिका चुनाव मामले के साथ ही सूचीबद्ध कर दिया जाए।
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अब 30 मई को होगी सुनवाई

हाईकोर्ट ​की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनकर चुनाव आयोग से जवाब मांगते हुए सुनवाई 30 मई को तय की।

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