गोविंदगढ़ विकास अधिकारी सानू अग्रवाल ने बताया कि विमलपुरा सरपंच तारामणी के खिलाफ ग्राम पंचायत क्षेत्र में पक्के अतिक्रमण नहीं हटाने एवं बिना विकास कार्य करवाए ही भुगतान करने की शिकायत थी।
पंचायत समिति प्रशासन की जांच कमेटी की जांच के बाद पंचायत समिति प्रशासन ने सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी धनराज जोशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। नोटिस के बाद सरपंच ने ग्राम पंचायत के खाते में साढ़े 4 लाख व 18 प्रतिशत ब्याज भी जमा करवाए।
पंचायत समिति प्रशासन ने सरपंच पद का दुरुपयोग कर सरकारी राशि का गबन करने का मामला मानते हुए कार्रवाई की अनुशंसा जिला परिषद को भेजी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने कार्रवाई करते हुए विमलपुरा सरपंच तारामणी शर्मा को निलंबित कर दिया है।
इनका कहना है… आरोप बेबुनियाद है। पंचायत समिति स्तर पर ही सुनवाई हुई है। उच्च स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तारामणी शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत विमलपुरा