scriptराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 86 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस, 28 फरवरी तक नाम हटवाने का मौका | Strict action against ineligible beneficiaries of National Food Security Scheme, notice issued to 86 ineligible beneficiaries | Patrika News
जयपुर

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 86 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस, 28 फरवरी तक नाम हटवाने का मौका

National Food Security Scheme : अभियान के अन्तर्गत अपात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 28 फरवरी 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जायेगी।

जयपुरFeb 12, 2025 / 07:18 pm

rajesh dixit

जयपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ जिला रसद अधिकारी ने सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार कार्यालय जिला रसद अधिकारी के द्वारा नोटिस जारी किये जा रहे हैं। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा 44 अपात्र लाभार्थियों एवं जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा 42 अपात्र लाभार्थियों सहित कुल 86 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किये गये हैं।
उन्होंने बताया कि गिव अप अभियान के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा सूची की निष्कासन श्रेणी में सम्मिलित परिवार यथा ऐसे परिवार जिनमें कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी या अधिकारी हो अथवा 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है अथवा जिसके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक हो या निजी चौपहिया वाहन धारक या आयकरदाता हो सम्मिलित है, को प्रेरित कर खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वेच्छा से पृथक करवाए जाने के लिए आवेदन करवाया जा रहा है।
यह भी पढ़ें

Good News : 6500 कांस्टेबल पदों पर होगी भर्ती, सीईटी माध्यम से होगी परीक्षा, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति के लिये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 3 दिसंबर, 2024 से ’गिव अप’ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अन्तर्गत अपात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 28 फरवरी 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि जयपुर शहर में अब तक हजारों परिवारों द्वारा गिव अप अभियान के अन्तर्गत आवेदन कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाया गया है। पूर्व में उक्त अभियान की अन्तिम तिथि 31 जनवरी 2025 निर्धारित थी परन्तु वर्तमान में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा उक्त अवधि को 28 फरवरी 2025 तक बढ़ाया जाकर अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाये जाने के लिए अवसर प्रदान किया गया है।

Hindi News / Jaipur / राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 86 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस, 28 फरवरी तक नाम हटवाने का मौका

ट्रेंडिंग वीडियो