अभियोजन के अनुसार, 2 फरवरी 2023 को दोपहर 1 बजे ग्राम तनौद निवासी खोलबहरा साहू अपने जमीन का सीमांकन कराने तनौद आया था। उसी समय खोलबहरा के दोनों भतीजे संतोष साहू व उत्तम साहू एक राय होकर पटवारी कार्यालय के सामने सीमांकन नहीं कराने की बात को लेकर खोलबहरा साहू से वाद विवाद करते हुए हाथ मुक्का से मारपीट करते हुए उसके हाथ को पकड़कर खींचते हुए मेन रोड तक ले गए। उसी समय आरोपी संतोष साहू, खोलबहरा साहू के पैर को पकड़कर गिरा दिया।
तब आरोपी उत्तम साहू द्वारा एक बड़ा सा वजनी पत्थर को खोलबहरा साहू के सिर, चेहरे, सीना, हाथ व पैर मेें तीन-चार बार पटक-पटक कर मारपीट किया गया। इससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर शिवरीनारायण थाना में 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
जिस पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गणेश राम पटेल ने शिवरीनारायण थाना के गांव तनौद निवासी संतोष पिता स्व. भीमप्रसाद साहू (50) व उत्तम साहू पिता स्व. भीम प्रसाद साहू को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक केदार नाथ कश्यप ने पैरवी की।