पत्नी की गला दबाकर हत्या
जिस पर आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और ग्राम कोटवार को घटना की जानकारी दी। अपने दादा के घर उसकी पोती पहुंची। कुछ देर बाद उसका पिता बाहर निकला तो हल्ला हो रहा था। अपने बेटे के घर गया तो बहू बिंदिया लहुलुहान पड़ी हुई थी। उसकी सांसे नहीं चल रही थी। आरोपी के पिता करियाराम साहू ने पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया । विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन ने तर्क प्रस्तुत किया कि जिस प्रकार मृतिका पत्नी को हत्यारा पति द्वारा गला दबाकर हत्या की गई है। वह निश्चित ही दंडनीय घटना है। आरोपी को कठोर से कठोर से दंड दिया जाएगा। जिस पर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने धारा 302 के तहत सारागांव थाना के गांव लखाली निवासी संतोष पिता करिया राम साहू (32) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 6 माह का सश्रम कारावास अतिरिक्त भुगतने का आदेश दिया गया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने पैरवी की।