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झुंझुनू

रिश्वत मामले में फंसा सीकर का हेड कांस्टेबल, बोला था-‘जितना पैसा है देकर थाने से भाग’, पीड़ित पहुंचा ACB के पास

एसीबी के SSP इस्माइल खान ने बताया कि लोसल थाने में जब्त ट्रैक्टर छोड़ने के लिए हेड कांस्टेबल देवाराम 5 हजार रिश्वत की मांग कर रहा था, बाद में 1500 लेकर छोड़ दिया।

झुंझुनूJun 19, 2025 / 10:00 pm

Kamal Mishra

Rajasthan Police

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो-पत्रिका)

झुंझुनूं। सीकर जिले के लोसल थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल रिश्वत लेने के मामले में फंस गया है। उसके खिलाफ झुंझुनूं ACB में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। हेड कांस्टेबल ने परिवादी से उसका लोसल थाने में जब्त ट्रैक्टर छोड़ने की एवज में 5 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। बाद में 1500 रुपये लेकर ट्रैक्टर छोड़ दिया।
एसीबी के SSP इस्माइल खान ने बताया कि 20 मई 2025 को परिवादी ने फोन पर बताया कि उसकी बहन का ट्रैक्टर पुलिस थाना लोसल में जब्त है। ट्रैक्टर को छोड़ने की एवज में थाने में कार्यरत हेड कांस्टेबल देवाराम 5 हजार रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा है। इसपर पुलिस निरीक्षक सुरेशचन्द के नेतृत्व में टीम परिवादी के पास भेजी गई। कांस्टेबल राकेश कुमार से सत्यापन करवाया गया।

कांस्टेबल ने कहा- जितना पैसा है देकर भाग

सत्यापन के दौरान 21 मई 2025 को हेड कांस्टेबल देवाराम ने न्यायालय से रिलीजशुदा ट्रैक्टर को छोड़ने के लिए रिश्वत की मांग की और कहा कि परिवादी के पास जितना भी पैसा है, देकर भाग जा।

भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज

इसके बाद देवाराम ने परिवादी से 1500 रुपये प्राप्त कर ट्रैक्टर को छोड़ दिया। इस तरह देवाराम द्वारा रिश्वत मांगना और रिश्वत के रूप में 1500 रुपये प्राप्त करना अपराध की श्रेणी में आने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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