scriptजोधपुर में JCB से खुदाई के दौरान फूटी गैस पाइप लाइन, मौके पर मचा हड़कंप, बड़ा हादसा टला | Gas pipeline burst in front of Jodhpur New Campus, leakage continued for 20 minutes | Patrika News
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जोधपुर में JCB से खुदाई के दौरान फूटी गैस पाइप लाइन, मौके पर मचा हड़कंप, बड़ा हादसा टला

कम्पनी का कहना है कि मार्करों एवं चेतावनी संकेतों के बावजूद एजेंसी ने खुदाई के दौरान ध्यान नहीं दिया, जिससे गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई।

जोधपुरApr 15, 2025 / 08:41 pm

Rakesh Mishra

Gas pipeline burst in Jodhpur

पत्रिका फोटो

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस स्थित रेजिडेंसी रोड की तरफ चारदिवारी का काम कर रहे ठेकेदार ने अपनी जेसीबी से मंगलवार को वहां से गुजर रही गैस पाइप को फोड़ दिया। पाइप 125 मिलीमीटर की थी, जिसमें उसमें अत्यधिक प्रेशर के साथ गैस का प्रवाह हो रहा था। पाइप लाइन फूटते ही चारों तरफ गैस फैलने लगी। लोगों में अफरातफरी मच गई।

मौके पर पहुंचे एसीपी

ट्रेफिक व्यवस्था बिगड़ गई। एसीपी हेमंत कलाल ने जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर ट्रेफिक व्यवस्था संभाली। करीब बीस मिनट बाद कम्पनी के कर्मचारियों ने गैस लाइन को दुरुस्त किया। इसके बाद लोगाें की सांस में सांस आई। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स कम्पनी ने ठेकेदार के विरुद्ध एयरपोर्ट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। विवि में निर्माण कार्य चल रहा है। मंगलवार अपराह्न 3:45 बजे जेसीबी ने निर्माण कार्य के दौरान गैस पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया। हाई प्रेशर लाइन होने की वजह से गैस का काफी बहाव हो गया था।
कम्पनी का कहना है कि ठेकेदार ने बिना किसी पूर्व सूचना के खुदाई कार्य किया था। घटना की सूचना मिलने पर कम्पनी के कार्मिक तुरन्त मौके पर पहुंचे, लेकिन पाइप का दुरुस्त करने में बीस मिनट का समय लग गया। कंपनी अधिकारियों की त्वरित कार्यवाही के कारण एक बड़ी घटना टल गई अन्यथा घटनास्थल के आसपास हॉस्टल व विश्वविद्यालय के स्टाफ क्वार्टर कॉलोनी होने के कारण एक बार अफरातफरी मच गई थी।
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कम्पनी का कहना है कि मार्करों एवं चेतावनी संकेतों के बावजूद एजेंसी ने खुदाई के दौरान ध्यान नहीं दिया, जिससे गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने का कृत्य पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन-पीएमपी (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 की धारा 15 (1) और (2) के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में अपराध है। इसके लिए 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की कैद हो सकती है।

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