क्या है मामला?
डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने पूर्व सीएमओ डॉक्टर हरी दत्त निमी के खिलाफ शासन को पत्र भेज कर कार्रवाई करने के लिए लिखा था। डीएम के पत्र के बाद शासन ने पूर्व सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को 19 जून को निलंबित कर दिया था। निलंबन के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया था। जिसमें भ्रष्टाचार के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया था। इसके साथ उन्होंने कहा था कि वह हाई कोर्ट भी जाएंगे।
हाई कोर्ट से मिली राहत
हाई कोर्ट ने पूर्व सीएमओ डॉ हरिदत्त नेमी का निलंबन रद्द करते हुए शासन से रिपोर्ट मांगी। इधर निलंबन खत्म होने के बाद पूर्व सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी 9 बजे काशीराम अस्पताल स्थित सीएमओ कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने सीएमओ की कुर्सी पर बैठकर बोले कि उनका निलंबन रद्द कर दिया गया है और अदालत ने ज्वाइन करने का आदेश दिया। इसी बीच मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी सीएमओ की कुर्सी के बगल में एक अन्य कुर्सी पर बैठ गए।
क्या कहते हैं डॉक्टर हरिदत्त नेमी
निलंबन के बाद पहुंचे पूर्व सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में चार्ज लिया। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के बारे में जानकारी दी। बोले हाई कोर्ट ने दो आदेश पारित किए हैं। पहले आदेश में हाईकोर्ट ने उनके निलंबन को स्टे दिया है। जबकि दूसरा आदेश वर्तमान सीएमओ को लेकर है। जिसमें अदालत ने ट्रांसफर पर भी रोक लगा दिया है। वर्तमान सीएमओ को अपने पुराने कार्यस्थल पर जाना होगा। डीएम के संबंध में उन्होंने कहा कि वह हमारे सर है।