जानकारी के अनुसार महंगाव शराब दुकान से भारी मात्रा में शराब का अवैध विक्रय किए जाने पर नियमानुसार ठेकेदार पर भी कार्रवाई का प्रावधान है लेकिन आबकारी नियमों के अनुसार लाइसेंसी ठेकेदारपर एफआईआर दर्ज करने से पहले जिला आबकारी समिति की अनुमति भी अनिवार्य है। इसके चलते पुलिस ने जिला आबकारी समिति के प्रभारी कलेक्टर को पत्र लिखा है।
इनका कहना
कुठला थाना में दर्ज शराब तस्करी के प्रकरण में लाइसेंसी महंगाव शराब दुकान के मैनेजरों की संल्पित्ता सामने आई है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रकरण में ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी है। इस संबंध में कलेक्टर को पत्र लिखा गया है। अन्य जानकारी भी जुटाई जा रही है।
लाइसेंसी महंगाव शराब दुकान से शराब तस्करी होने संबंधी प्रकरण संज्ञान में है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक का पत्र मिला है। आबकारी विभाग को जानकारी उपलब्ध कराने कहा गया है। प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
दिलीपकुमार यादव, कलेक्टर