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तस्करी में नपे महंगाव शराब दुकान के दो मैनेजर, ठेकेदार पर दर्ज होगी एफआईआर!

नशामुक्ति अभियान के बीच शराब तस्करी के प्रकरण में पुलिस ने जोड़ी कडिय़ां, एसपी ने कलेक्टर को लिखा पत्र, दोनों मैनेजर हुए फरार

कटनीJul 21, 2025 / 09:19 pm

balmeek pandey

FIR against two managers for alcohol smuggling

FIR against two managers for alcohol smuggling

कटनी. नशामुक्ति अभियान के बीच शराब तस्करी के एक प्रकरण में पुलिस ने इस बार जांच का दायरा बढ़ाते हुए लाइसेंसी शराब दुकान के दो मैनेजरों पर एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद कैमोर स्थित महंगाव शराब दुकान के दोनों मैनेजर फरार हो गए है। दूसरी ओर पुलिस अब लाइसेंसी ठेकेदार शनि शिवहरे पर भी एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने इस संबंध में कलेक्टर दिलीप कुमार यादव को पत्र लिखकर शराब तस्करी के प्रकरण से अवगत कराते हुए पकड़ी गई शराब किस ठेकेदार को अलार्ट की गई थी, इसकी जानकारी मांगी है।
जानकारी के अनुसार 17 जुलाई को कुठला पुलिस ने विजयराघवगढ़ की ओर से कन्हवारा होते हुए कटनी लाई जा रही 75 पेटी शराब लोडर वाहन क्रमांक एमपी 20 जीबी 6381 से लमतरा ब्रिज के नीचे घेराबंदी कर जब्त की थी। इस दौरान पुलिस ने मन्नू उर्फ मनोरंजन बर्मन (27) निवासी कैम्प इमलियां थाना माधवनगर, अनमोल विश्वकर्मा (20) निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी थाना माधवनगर, रामकिशन कोरी (25) निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी थाना माधवनगर के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। पुलिस पूछताछ में यह सामने आया कि शराब अरमान खान निवासी प्रेमनगर व गजनी उर्फ दीपक निषाद द्वारा मंगवाई गई थी, जिसपर दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए अरमान को गिरफ्तार किया गया। गजनी उर्फ दीपक निषाद अबतक फरार है। आरोपियों से पूछताछ में यह सामने आया कि भारी मात्रा में यह शराब कैमोर थाना क्षेत्र के महंगाव स्थित लाइसेंसी शराब दुकान से नियम विरुद्ध बेची गई थी। इसपर पुलिस ने शराब दुकान के मैनेजर सुखराय राय उर्फ झल्ला राय, मामा उर्फ मनोज शिवहरे के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। एफआईआर दर्ज होने के बाद से दोनों मैनेजर फरार हैं।
ठेकेदार पर एफआईआर का यह है नियम
जानकारी के अनुसार महंगाव शराब दुकान से भारी मात्रा में शराब का अवैध विक्रय किए जाने पर नियमानुसार ठेकेदार पर भी कार्रवाई का प्रावधान है लेकिन आबकारी नियमों के अनुसार लाइसेंसी ठेकेदारपर एफआईआर दर्ज करने से पहले जिला आबकारी समिति की अनुमति भी अनिवार्य है। इसके चलते पुलिस ने जिला आबकारी समिति के प्रभारी कलेक्टर को पत्र लिखा है।
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इनका कहना
कुठला थाना में दर्ज शराब तस्करी के प्रकरण में लाइसेंसी महंगाव शराब दुकान के मैनेजरों की संल्पित्ता सामने आई है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रकरण में ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी है। इस संबंध में कलेक्टर को पत्र लिखा गया है। अन्य जानकारी भी जुटाई जा रही है।
अभिनय विश्वकर्मा, एसपी
लाइसेंसी महंगाव शराब दुकान से शराब तस्करी होने संबंधी प्रकरण संज्ञान में है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक का पत्र मिला है। आबकारी विभाग को जानकारी उपलब्ध कराने कहा गया है। प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
दिलीपकुमार यादव, कलेक्टर

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