पीड़िता ने उपभोक्ता फोरम में ली शरण
सुनवाई न होने पर पीड़िता के द्वारा उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर की गई कि उसे 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाए। महिला की ओर से आरोप लगाया गया है कि ऑपरेशन वाली जगह पर गांठ बन गई है।
दोनों डॉक्टरों को देने होंगे 15-15 हजार रुपए
उपभोक्ता फोरम ने शुभम हॉस्पिटल की डॉक्टर शुभांगी मिश्रा और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ रिंकू यादव को पीड़ित महिला को 15-15 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। 45 दिनों के भीतर दोनों ही डॉक्टरों को पैसे भरने होंगे।