scriptMau News: जालसाजी के मामले में आरोपी सेंट्रल बार के महामंत्री अजय सिंह के घर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया | Mau Police pasted a notice at the house of Central Bar General Secretary Ajay Singh, accused in the forgery case | Patrika News
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Mau News: जालसाजी के मामले में आरोपी सेंट्रल बार के महामंत्री अजय सिंह के घर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया

सेंट्रल बार के महामंत्री अजय सिंह के घर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया। कोर्ट में हाजिर न होने पर सीजेएम ने जारी किया था गैरजमानती वारंट के साथ ही कुर्की के लिए धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस

मऊJun 15, 2025 / 06:30 pm

Abhishek Singh

Mau

Mau news,Pic patrika

Mau Police News: मऊ जिला सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डाँ. कृष्ण प्रताप सिंह के आदेश पर रविवार को सरायलखंसी थाने की पुलिस ने जालसाजी के मामले में फरार चल रहे आरोपी सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अजय कुमार सिंह के घर पर कुर्की के लिए धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा किया।

एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट राजीव कुमार वत्स ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर उनकी अग्रिम जमानत को निरस्त कर सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। जिस पर सीजेएम ने उनकी गिरफ्तारी के लिए गैरजमानती वारंट के साथ ही धारा 82 सीआरपीसी और जमानतदारों को नोटिस जारी किया था। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।

शस्त्र लाइसेंस से जुड़ा मामला


मामले के अनुसार कोपागंज थाना क्षेत्र के लैरोदोनवार गांव निवासी विनोद कुमार सिंह की तहरीर पर एसपी के आदेश के बाद सरायलखंसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें सरायलखंसी थाना क्षेत्र के हरदसपुर गांव निवासी सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अजय कुमार सिंह पुत्र स्व. शिव प्रसाद सिंह को आरोपी बनाया गया था। आरोप था कि अजय कुमार सिंह ने अपने विरुद्ध दर्ज आपराधिक मुकदमों को छुपाकर एक कूटरचित झूठा शपथ पत्र जिलाधिकारी के समक्ष देकर असलहा का लाइसेंस प्राप्त कर लिया था। जांच के बाद जिलाधिकारी ने लाइसेंस निरस्त कर दिया, साथही उनके विरुद्ध सरायलखंसी थाने में मुकदमा अपराध संख्या 426 सन 2021 धारा 419, 420 ,467 ,468, 471 भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। जिला एवं सत्र न्यायालय से उसे उन्हें अग्रिम जमानत मिली थी। सुनवाई के बाद 17 मई को एडीजे ने अग्रिम जमानत को निरस्त कर उन्हें एक सप्ताह में सीजेएम न्यायालय में आत्म समर्पण करने का आदेश दिया था,लेकिन वह आत्मसमर्पण नहीं किया। जिस पर सीजेएम ने अजय कुमार सिंह के विरुद्ध गैरजमानती वारंट के साथ ही धारा 82 सीआरपीसी और जमानतदारों को नोटिस जारी किया था।

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