पीड़ित ने क्या कहा
वहीं अनिल हडिया ने बताया कि पुलिस ने मेरी तस्वीर खींची और लाइसेंस नंबर नोट कर लिया। इसके बाद मैं शांतिपुरा सर्किल ट्रैफिक पुलिस के पास गया। इस दौरान मुझे ऑनलाइन पेमेंट करने को कहा गया। कुछ दिन बाद में इसे भूल गया। बाद में जब बाइक के कुछ काम से आरटीओ गया तो पता चला कि मेरे नाम पर चार चालान है। इन चार में से तीन का ऑनलाइन भुगतान हो गया। लेकिन चौथे का भुगतान नहीं हुआ था।500 का 10 लाख 500 का मिला चालान
वहीं पुलिस से 8 मार्च को कोर्ट का समन मिलने के बाद अनिल ने चेक किया तो पता चला कि 500 की जगह 10 लाख 500 रुपये का चालान काटा है।गलती से कटा चालान- ट्रैफिक पुलिस
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, चालान की एंट्री के दौरान गलती से मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D के तहत जुर्माना दर्ज हो गया, जो भारी वाहनों के ओवरलोडिंग से संबंधित है, न कि हेलमेट न पहनने से। इस धारा के तहत भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन यह अनिल के मामले पर लागू नहीं था। यह भी पढ़ें