चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस
चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के आरोप पर सबूत पेश करने के लिए कहा है। आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि यह एक गंभीर आरोप है जो राज्यों के बीच दुश्मनी पैदा कर सकता है और इसके लिए तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान है।
क्या था आरोप?
केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए सोमवार को दावा किया था कि भाजपा शहर की जल आपूर्ति में “जहर मिला रही है।” उम्मीद है कि इसका दोष उनकी पार्टी के प्रशासन पर आएगा। साथ ही केजरीवाल कहते है, “दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। लेकिन हरियाणा सरकार ने यमुना से दिल्ली आने वाले पानी में जहर मिलाकर यहां भेज दिया है। यह केवल हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों की सतर्कता के कारण है कि यह पानी रोका गया।”
चुनाव आयोग ने जताई चिंता
पत्र में कहा गया है, “मतदाता अपने नेताओं द्वारा सार्वजनिक रूप से कही गई बातों पर विश्वास कर लेते हैं और इस अर्थ में, यदि बयान सत्य नहीं है तो इससे चुनाव प्रचार पर असर पड़ता है।” ये आरोप “अत्यंत गंभीर प्रकृति के और अभूतपूर्व हैं।” आयोग ने लिखा, “यदि यह सच है, तो इससे क्षेत्रीय समूहों, पड़ोसी राज्यों के निवासियों के बीच दुश्मनी पैदा होने, पानी की वास्तविक या अनुमानित कमी या अनुपलब्धता के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति का खतरा पैदा होने जैसे गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
पानी की हुई जांच
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप सिंह की मौजूदगी में दिल्ली की सीमा क्षेत्र में यमुना से पानी के सैंपल लिए गए। सैंपल को जांच के लिए पंचकूला मुख्यालय स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया था। यह सैंपल 16 जनवरी को लिए गए थे। इसकी रिपोर्ट बीते दिन मंगलवार को ही आई है। इसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) का स्तर एक मिला है।