इस बीच बीरभूम जिले के सैंथिया शहर के कई क्षेत्रों में 17 मार्च को इंटरनेट और वॉइस-ओवर-इंटरनेट टेलीफोन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। इंटरनेट सेवाओं पर बैन 14 मार्च से लेकर 17 मार्च तक प्रभावी रहेगा। पश्चिम बंगाल सरकार के गृह और हिल अफेयर्स विभाग के प्रधान सचिव ने इंटरनेट और कॉल सेवाओं को निलंबित करने के पीछे अवैध गतिविधियों के लिए अफवाहों का हवाला दिया है। इस बीच, बीरभूम में पथराव की घटना की रिपोर्ट के बाद प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया है।
आदेश के अनुसार, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अपराध के लिए उकसावे को रोकने के हित में अस्थायी रूप से संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। हालांकि, वॉइस कॉल और एसएमएस पर कोई बैन नहीं लगाया गया है। साथ ही आदेश में कहा गया है कि ज्ञान और सूचना का संचार और प्रसार किसी भी तरह से नहीं रोका गया है। बीरभूम जिले में जहां इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसमें सैंथिया, हटोरा ग्राम पंचायत (जीपी), मठपालसा जीपी, हरिसरा जीपी, दरियापुर जीपी और फुलुर जीपी शामिल हैं।