मानक कटौती (Standard Deduction)
केंद्रीय बजट 2020 में न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) शुरू की गई, जो मौजूदा व्यवस्था का विकल्प है। इसका उद्देश्य टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाना है। यह व्यवस्था पुरानी व्यवस्था (Old Tax Regime) में उपलब्ध कुछ छूटों और कटौतियों, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन और गृह किराया भत्ता (HRA) को हटाने के बदले कम कर दरें प्रदान करती है।सेक्शन 80सी (Section 80C)
आप चाहें तो वित्तीय साधनों में निवेश करके या योग्य व्यय करके अपनी कर योग्य आय (Taxable Income) को संभावित रूप से कम कर सकते हैं। इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपये की कटौती शामिल है। आयकर अधिनियम (Tax Act), 1961 की धारा 80c, करदाताओं के लिए अपनी कर देनदारियों को कम करने के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। यह सेक्शन बचत और निवेश के कई अवसरों को कवर करता है, जैसे कि LIC और PPF में योगदान।सेक्शन 80C के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट
टैक्सेवल इनकम (Taxable Income) धारा 80सी के तहत, व्यक्ति और हिंदू अविभाजित फैमिली (HUFs) अपनी टैक्सेवल इनकम को कम करने वाली कटौती का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, कंपनियां, साझेदारी फर्म और लिमिटेड लियाविटीज पार्टनरशिप (LLPs) इस कटौती के लिए पात्र नहीं हैं। सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD (1) के तहत संयुक्त रूप से दावा की जा सकने वाली अधिकतम कटौती 1.5 लाख रुपये है। अपनी कर योग्य आय को और कम करने के इच्छुक व्यक्ति धारा 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त लाभ और टैक्सेवल इनकम में और कमी आती है।HRA छूट
करदाताओं की एक आम मांग यह है कि HRA छूट को नई कर व्यवस्था में शामिल किया जाए। वर्तमान में, यह लाभ केवल पुरानी प्रणाली के तहत ही लागू है, जिससे कर बचत होती है। छूट राशि निम्न में से सबसे कम के रूप में निर्धारित की जाती है:बेसिक सैलरी का 50% (गैर-मेट्रो निवासियों के लिए 40%),
भुगतान किया गया किराया मूल वेतन का 10% घटाया गया। ये भी पढ़ें: Budget Trivia: बजट पेश करने के तुरंत बाद इस वित्तमंत्री ने दिया था इस्तीफा, जानें क्या थी मजबूरी