scriptदिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी, सरकार ने दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक को दी मंजूरी, जानें कब से होगा लागू | Private schools will not be able to do as they please in Delhi, the government has approved the Delhi School Education Bill, know when it will be implemented | Patrika News
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दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी, सरकार ने दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक को दी मंजूरी, जानें कब से होगा लागू

,Delhi Fee Ordinance: दिल्ली में  हर साल प्राइवेट स्कूलों की फीस में वृद्धि होती है। यह वृद्धि 10 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक की होती है। दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी में पिछले दिनों से फीस वृद्धि का मुद्दा काफी गर्माया हुआ था।

भारतJun 10, 2025 / 05:52 pm

Ashib Khan

दिल्ली में स्कूलों की फीस वृद्धि पर लगेगी रोक (Photo-IANS)

Delhi Fee Hikes: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर मनमानी नहीं चलेगी। रेखा सरकार ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अब अध्यादेश के जरिए प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर रोक लगाएगी। मंगलवार को रेखा कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में बिल को पास कर दिया गया है। यह नियम 1 अप्रेल 2025 से लागू होगा।

‘राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा’

दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा आज दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे 1 अप्रेल 2025 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाएगा।

फीस वृद्धि पर लगेगी रोक

उन्होंने कहा कि आज दिल्ली के इतिहास में एक सुनहरा दिन है, जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली कैबिनेट बैठक में ऑर्डिनेंस का रास्ता खुल गया है। जो शोषण होता था, हर साल फीस बढ़ती थी। आज उसपर विराम लगाने का काम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने किया है। यह कानून 1 अप्रेल से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा।

पुनरीक्षण समिति के गठन का है प्रस्ताव

बता दें कि इस अध्यादेश में स्कूल स्तर पर फीस विनियमन समितियों, जिला स्तर पर अपीलीय निकायों और विवादों तथा अपीलों के प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर पुनरीक्षण समिति के गठन का प्रस्ताव है, जो दिल्ली में अपनी तरह की पहली त्रिस्तरीय व्यवस्था है।

हर साल बढ़ती है फीस

बता दें कि दिल्ली में हर साल प्राइवेट स्कूलों की फीस में वृद्धि होती है। यह वृद्धि 10 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक की होती है। दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी में पिछले दिनों से फीस वृद्धि का मुद्दा काफी गर्माया हुआ था। प्राइवेट स्कूलों में हो रही फीस वृद्धि को लेकर अभिभावक काफी परेशान थे। प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर पैरेंट्स ने प्रदर्शन भी किया था।
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29 अप्रेल को एक्ट को दी थी मंजूरी

बता दें कि रेखा कैबिनेट ने 29 अप्रेल को दिल्ली फीस एक्ट (Delhi Fees Act) को मंजूरी दी थी। उस समय सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है और कैबिनेट ने इस बिल के मसौदे को पास कर दिया है।

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