गुजरात सरकार को जारी किया नोटिस
कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने आरोप लगाया था कि गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है।
क्या है पूरा मामला
गुजरात के जामनगर में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। इस पोस्ट में कांग्रेस नेता ने बैकग्राउंड ऑडियो के तौर पर एक गाना लगाया था। इसको लेकर 3 जनवरी को जामनगर में शिकायतकर्ता ने एफआईआर दर्ज करवाई। शिकायतकर्ता ने गाने के बारे में प्राथमिकी में आरोप लगाया कि उसके बोल भड़काऊ, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले थे।
गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद की याचिका की खारिज
बता दें कि गुजरात के जामनगर में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने दलील दी कि उनका मकसद शांति और प्रेम को बढ़ावा देना था। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता की एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा
गुजरात हाईकोर्ट द्वारा एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज करने के बाद कांग्रेस सांसद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि एफआईआर तुच्छ और निराधार आधारों पर आधारित है। एफआईआर के अवलोकन से पता चलता है कि कुछ शब्दों को संदर्भ से बाहर ले जाया गया है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का दिखा अलग अंदाज, देखें वीडियो…