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रायपुर

CG News: पूर्व IAS रानू साहू को कोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोयला घोटाले में संलिप्तत के आरोपों का सामना कर रहीं पूर्व कलेक्टर व आईएएस अधिकारी रानू साहू की दो अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

रायपुरMar 22, 2025 / 03:49 pm

Laxmi Vishwakarma

CG News: पूर्व IAS रानू साहू को कोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
CG News: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले में फंसी पूर्व आईएएस अधिकारी रानू साहू को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट पूर्व कलेक्टर रानू साहू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उन्हें रायपुर की केंद्रीय जेल में रखा गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है।

CG News: जमानत याचिका खारिज

छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में पूर्व आईएएस रानू साहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने उनकी 2 अग्रिम जमानत याचिका का सुरक्षित फैसला शुक्रवार को सुनाया। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई में रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

CG News: बता दें, रानू साहू कोल लेवी घोटाले मामले में रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(बी) और आईपीसी की धारा 120बी और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज हैं। इनमें संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए उनके वकील द्वारा 2 जमानत याचिकाएं लगाई गई थीं, जिन पर 31 जनवरी 2025 को फैसला सुरक्षित रखा गया था। फिलहाल कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया है।

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