इसमें कहा गया है कि शासकीय सेवकों को सरल, त्वरित और पारदर्शी तरीके से मानव संसाधन प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य के सभी विभागों और कार्यालयों में भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा कर्मयोगी भारत के माध्यम से विकसित इलेक्ट्रानिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है।
सुशासन की दिशा में प्रयास करते हुए शासकीय सेवकों द्वारा निजी प्रयोजन से की जाने वाली विदेश यात्रा की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करते हुए इसे ई-एचआरएमएस प्रणाली से एकीकृत किया जा रहा है। अत: शासन द्वारा पूर्व में निजी विदेश प्रवास के लिए जारी सभी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए कुछ निर्णय लिए गए हैं।
CG Government New Order: ईएचआरएमएस से करना होगा आवेदन
विदेश दौरे पर जाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को अनुमति के लिए स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी अर्जित अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी होगा। ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जिनका ईएचआरएमएस में ऑन बोर्डिंग हो चुका है, वह सभी निजी विदेश यात्रा की अनुमति के लिए ईएचआरएमएस के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
21 दिन के भीतर लिया जाएगा निर्णय
अधिकारियों-कर्मचारियों के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। प्राप्त आवेदन पत्र में यदि किसी प्रकार की कोई कमी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होने पर एक सप्ताह के भीतर आवेदक को अवगत कराना अनिवार्य होगा। सभी आवेदनों पर 21 दिन के भीतर स्वीकृति-अस्वीकृति का निर्णय लेना होगा।