मेडिकल बोर्ड से जांच के बाद ही होगा कार्यग्रहण
आदेश में बताया गया है कि प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के विभिन्न विषयों की 2021-22 और 22-23 की डीपीसी में चयनित अभ्यर्थियों को पदोन्नति के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद पदस्थापन के आदेश जारी किए गए थे। इसमें दिव्यांग कार्मिकों के कार्य ग्रहण के संबंध में जारी निर्देशों में संशोधन किया गया है। अब संबंधित संस्था प्रधान दिव्यांग शिक्षकों को कार्यग्रहण करवाने से पहले सीबीईओ, सीडीईओ व सीएमएचओ से संपर्क स्थापित करते हुए उन्हें मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होने के लिए पाबंद करेंगे। कर्मचारियों की दिव्यांगता व उनके प्रमाण पत्रों की जांच मेडिकल बोर्ड से होने की बाद ही उन्हें कार्यग्रहण करवाया जा सकेगा।इन्हें मिलेगी छूट
निदेशक के आदेश के मुताबिक मेडिकल बोर्ड से जांच सभी दिव्यांग शिक्षकों की नहीं होगी। जो शिक्षक पूरी तरह से नेत्रहीन या दृष्टिहीन है उन्हें इससे छूट होगी। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति भी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है, उन्हें भी मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं होना होगा। यह भी पढ़ें
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