थप्पड़ कांड: नरेश मीणा को लेकर कोर्ट में बहस पूरी, चार्ज बहस के नहीं हुए आदेश; अगली सुनवाई 9 जुलाई को
Naresh Meena: समरावता में विधानसभा उपचुनाव में हुई हिंसा के मामले में नरेश मीणा की एससी, एसटी कोर्ट में वारंट पेशी हुई। इस मामले में चार्ज बहस के आदेश जारी नहीं हुए।
Naresh Meena: टोंक। समरावता में विधानसभा उपचुनाव में हुई हिंसा के मामले में सोमवार को नरेश मीणा की एससी, एसटी कोर्ट में वारंट पेशी हुई। इस मामले में चार्ज बहस के आदेश जारी नहीं हुए। जबकि राज्य सरकार की ओर से गत दिनों नियुक्त किए विशेष लोक अभियोजक रामवतार सैनी ने भी कोर्ट को लिखित में दिया है कि गत 16 जून को ही अपनी बहस पूरी कर ली है। उन्होंने कहा था कि चार्ज बहस का आदेश सुनाया जाए। न्यायाधीश ने अगली सुनवाई की तारीख 9 जुलाई दी है।
वहीं, कोर्ट में तीन-चार पेशी के बाद भी चार्ज बहस के आदेश जारी नहीं करने पर नरेश मीणा के वकील ने डीजे से मुलाकात की। इस दौरान इस मामले में जल्द ही चार्ज बहस के आदेश जारी करने का आग्रह किया।
ये है पूरा मामला
गौरतलब है कि 13 नवंबर 2024 को देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र के समरावता गांव में लोगों ने उपचुनाव में मतदान का बहिष्कार किया था। निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा ग्रामीणों के साथ धरने पर था। इसी दौरान नरेश मीणा ने अधिकारियों पर जबरन मतदान करवाने का आरोप लगाया। उसने बूथ में घुसने की कोशिश की तो एसडीएम अमित चौधरी ने उसे रोका था।
इसके बाद नरेश ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। इसी रात नरेश मीणा को पकड़ने आई पुलिस और ग्रामीण आमने-सामने हो गए थे। गांव में कई आग लगा दी गई। पुलिस ने लाठीचार्ज और हवाई फायर किया था। दूसरे दिन 14 नवंबर 2024 को पुलिस ने नरेश मीणा को धरना स्थल से गिरतार कर लिया था। नरेश पर चार मुकदमे लगाए गए थे।