प्रकरण के अनुसार 24 फरवरी 2022 को अलीगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें विवाहिता के ससुर ने बताया था कि 23 फरवरी 2022 को उसका पुत्र व पुत्रवधु कमरे में सो रहे थे। रात 12 बजे तक वह उठा तो पुत्र के कमरे का गेट खुला हुआ था। उसने पुत्र को आवाज दी तो पता चला कि पुत्रवधु नहीं है।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की हुई विवाहिता को दस्तयाब किया। इसमें पीड़िता ने बयान दिया कि 23 फरवरी 2022 को रात 11 बजे उसके पास नरेन्द्र का फोन आया और वह उसको बाइक पर बैठाकर उनियारा ले गया। जहां विकास और राजेश मिले। तीनों उसे कार से जयपुर ले गए।
इसके बाद झालावाड़ ले गए और बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 45 गवाह तथा 100 दस्तावेज प्रस्तुत किए। न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में जुर्म प्रमाणित मानते हुए अभियुक्तों को 20 साल की सजा सुनाई है।