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उत्तर प्रदेश के उन्नाव के जिलाधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि वर्ष 2024-25 के फुटकर दुकानों के लाइसेंस धारकों को दुकान के संचालन के लिए 31 मार्च 2025 की रात 10 बजे से 12 बजे तक दुकान खोलने का आदेश दिया है। इस दौरान 2 घंटे में स्टॉक टेकिंग पीएसओ मशीन की वापसी और अन्य प्रशासनिक कार्य संपादित के जाएंगे। इस दौरान शराब की बिक्री नहीं होगी।
नए लाइसेंस धारकों के लिए भी आदेश
जिलाधिकारी ने बताया कि 2025-26 के नवीन फुटकर दुकानों के लाइसेंस धारकों को 31 मार्च से 1 अप्रैल की रात 12 बजे तक दुकान खोले जाने का आदेश दिया गया है। इस दौरान फुटकर नवीन लाइसेंस धारकों को थोक की दुकानों से मदिरा लेने की अनुमति होगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस दौरान केवल थोक दुकानों से मदिरा ली जा सकती है एवं दुकान में रखरखाव संबंधित कार्य का संपादन किया जाएगा। किसी भी हालत में मदिरा की बिक्री नहीं होगी।- थोक की दुकानें भी खुली रहेगी