Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक तगड़ा झटका लगा है। उनकी पत्नी बुशरा बीबी की अंतरिम ज़मानत याचिका इस्लामाबाद कोर्ट ने खारिज कर दी है। बुशरा बीबी (Bushra Bibi) ने तीन अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। इस्लामाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुहम्मद अफजल मुजोका ने ये याचिका खारिज की जबकि बुशरा बीबी के वकील ने कार्यवाही के दौरान छूट की याचिका पेश की थी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट में अभियोजक इकबाल काखर ने कहा कि जमानत बांड जमा कर दिए गए हैं। जज ने कहा कि नहीं, बांड जमा नहीं हुआ है। अदालत की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा कि बुशरा बीबी को आज 190 मिलियन यूरो के संदर्भ में फैसले के लिए अदियाला जेल में उपस्थित होना है। इसके बाद, अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान (Imran Khan) की पत्नी के दर्ज सभी 3 अंतरिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।
इमरान खान और बुशरा बीबी पर भ्रष्टाचार का आरोप
दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर 190 मिलियन पाउंड (लगभग 190 मिलियन यूरो) के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जो अल-कादिर ट्रस्ट मामले से जुड़े हैं। इन दोनों पर आरोप है कि इमरान खान और दूसरे आरोपित लोगों ने UK (United Kingdom) की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (NCA) से मिले 50 बिलियन पाकिस्तानी रुपये (उस समय 190 मिलियन पाउंड के बराबर) का गलत आवंटन किया था, जिससे पाकिस्तानी सरकार को नुकसान हुआ।
इस मामले में, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने दिसंबर 2023 में इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और 6 लोगों समेत 8 के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था, जिसमें उन पर राष्ट्रीय कोष को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। जिसके बाद हाल ही में, रावलपिंडी की एक अदालत ने बुशरा बीबी के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसके बाद बुशरा बीबी की तरफ से 3 अंतरिम ज़मानत याचिका दायर की गई थीं। जो आज सोमवार को खारिज कर दी गईं।
अब ये मामला पाकिस्तान में उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता का प्रतीक बन गया है, जिसमें इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की कानूनी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं।
सभी मामलों में मांगी थी अंतरिम ज़मानत
इससे पहले 21 दिसंबर को रावलपिंडी में एक आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने बुशरा बीबी को 32 मामलों में 13 जनवरी तक अंतरिम जमानत दी थी, उनके वकील ने कहा। बुशरा बीबी अपने वकील के साथ ATC के समक्ष पेश हुईं और 9 मई की हिंसा से संबंधित 23 मामलों सहित 32 मामलों में जमानत का अनुरोध किया था।
रावलपिंडी, अटक और चकवाल में दर्ज 32 मामलों में बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत मंजूर की गई। वह अदालत की सुनवाई के लिए उपस्थित हुईं और अंतरिम जमानत प्राप्त करने के लिए आवश्यक जमानत बांड प्रदान किए। जमानत मिलने के बाद इमरान खान की पत्नी अदालत परिसर से चली गईं।