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आगरा

अब 163 गांव प्राधिकरण के विकास क्षेत्र का हिस्सा, ‌जानें आपके गांव का नाम शामिल है या नहीं

आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने मास्टर प्लान 2031 में सीमा विस्तार का प्रस्ताव लागू नहीं किया, लेकिन नगर निगम की सीमा में शामिल गांवों को अपने विकास क्षेत्र में जोड़ लिया है। अब प्राधिकरण की सीमा 163 गांवों तक पहुंच गई है, जिनमें 158 राजस्व गांव शामिल हैं। इन क्षेत्रों में विकास कार्य अब प्राधिकरण के नियमों के अनुसार होंगे।

आगराMar 28, 2025 / 08:40 am

Aman Pandey

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महायोजना के तहत एडीए के विकास क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 612 वर्ग किलोमीटर हो गया है। इसमें नगर निगम के 12 सेंसस टाउन और 120 ग्राम शामिल किए गए हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इन 163 गांवों की कुल आबादी 21,43,370 थी। नए मास्टर प्लान में गांवों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन आबादी के आंकड़ों में 10 लाख की वृद्धि दर्शाई गई है। अब इन क्षेत्रों में सड़क निर्माण, भू उपयोग और मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया प्राधिकरण के स्तर से होगी, जिससे नियोजित विकास को गति मिलेगी।

मास्टर प्लान 2031 लागू

आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) का यह तीसरा मास्टर प्लान है। पहला मास्टर प्लान 1971 में बना, जो 2001 तक प्रभावी रहा। दूसरा मास्टर प्लान 2021 के लिए तैयार किया गया, जिसे 2004 में लागू किया गया था और अब तक प्रभावी है। अब मास्टर प्लान 2031 तैयार किया गया है, जिसे केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत बनाया गया है। यह 1 अप्रैल 2021 को लागू होना था, लेकिन चार वर्षों में तैयार नहीं हो सका। अब शासन ने इसे मंजूरी दे दी है। नए मास्टर प्लान के अनुसार, आगरा विकास प्राधिकरण का क्षेत्रफल 612 वर्ग किलोमीटर हो गया है। इसमें नगर निगम क्षेत्र सहित 163 राजस्व गांव शामिल किए गए हैं। हालांकि, प्रस्तावित सीमा विस्तार में शामिल 78 गांवों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

ये गांव निगम सीमा विस्तार में शामिल

नगर निगम के सीमा विस्तार के बाद नगर निगम की सीमा में शामिल गांवों को प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में शामिल किया गया है। इनमें अलबतिया, बाबरपुर मुस्तकिल, बाईंपुर मुस्तकिल, चमरौली, कहरई, कलाल खेरिया, लखनपुर, मोहम्मदपुर, सुनारी, स्वामी मुस्तकिल, तोरा, अरतोनी, दहतोरा, कलवारी शामिल हैं।

यहां के इतने गांव

आगरा (सदर) तहसील के 133

एत्मादपुर तहसील के 23

किरावली तहसील के 7 गांव

नगर निगम सीमा के 42 गांव (इनमें सीमा विस्तार के शामिल गांव 14)

अब एडीए करेगा इन 163 गांवों का विकास

जिन गांवों को विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में शामिल किया गया है, वहां अब जिला पंचायत, नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद को भवन मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार नहीं होगा। नए मास्टर प्लान के तहत इन गांवों में भवन निर्माण की स्वीकृति केवल आगरा विकास प्राधिकरण देगा। मास्टर प्लान लागू होने के बाद संपूर्ण विकास की योजना इसी आधार पर बनाई जाएगी। विकास प्राधिकरण इन क्षेत्रों में मास्टर प्लान के अनुसार सड़कों, आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों का निर्धारण करेगा।
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यहां तक लागू होगा नया मास्टर प्लान

फतेहाबाद रोड पर बमरौली कटारा तक, शमसाबाद रोड पर दिगनेर तक, ग्वालियर रोड पर बाद तक, जगनेर रोड पर गामरी तक, फतेहपुर सीकरी रोड पर मिढ़ाकुर तक, बिचपुरी रोड पर अंगूठी तक, मथुरा रोड पर रूनकता तक, हाथरस रोड पर मलूपुर तक, जलेसर रोड पर नादऊ तक और एत्मादपुर रोड पर भागूपुर तक यह मास्टर प्लान प्रभावी रहेगा।

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